आर्यन 7 अक्टूबर तक NCB की रिमांड पर; उनके वकील बोले- खान चाहते तो पूरा शिप खरीद सकते थे

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ड्र ग्स मामले में गिर फ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में रहना होगा। सोमवार को मुंबई की किला कोर्ट में सुनवाई के दौरान NCB ने 11 अक्टूबर तक रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने आर्यन और उसके साथ गिर फ्तार अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को 7 अक्टूबर तक का ही रिमांड मंजूर किया। अन्य 5 आरोपियों विक्रांत छोकर, इश्मीत सिंह, नुपुर सारिका, गोमित चोपड़ा और मोहक जसवाल को भी 7 अक्टूबर तक NCB की रिमांड पर भेज दिया है।

सुनवाई के दौरान NCB ने आरोपियों से बरामद ड्र ग्स की जानकारी दी। पार्टी ऑर्गनाइजर्स और पै डलर्स का भी जिक्र हुआ। सवाल उठा कि क्रूज पर तो 1300 लोग थे, फिर चंद लोगों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? इस पर आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा- खान (आर्यन) वहां ड्र ग्स बेचने के लिए नहीं गए थे, अगर वो चाहते तो पूरा शिप भी खरीद सकते थे। अगर जांच ही करनी है तो शिप पर एक हजार लोग थे, उनकी भी जांच कीजिए।

सोमवार को सुनवाई के बाद किला कोर्ट ने आदेश में कहा- NDPS एक्ट के तहत तमाम अपराध गैर-जमानती हैं। इसलिए जमानत देने या न देने का तो सवाल ही नहीं उठता। जरूरी बात यह है कि आरोपियों को कस्टडी में भेजा जाए या नहीं।

आरोपियों के सहयोगियों के बयान विरोधाभासी हैं। आरोपी भी उनके साथ थे। इस मामले में जांच बेहद जरूरी है। आरोपियों को खुद को बेकसूर साबित करना होगा। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में रिमांड पर सौंप दिया।